नव निर्माण चेतना मंच
संस्था का परिचय - नव निर्माण चेतना मंच गरियाबंद छ. ग. का अनौपचारिक रूप से काम की शुरुआत वर्ष 2010 में हुआ था और कानूनी रूप से पंजीयन 08.07.2011 को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 ( क्रमांक 44 सन 1973 ) के तहत पंजीयन हुआ है और यह संस्था गैर अलाभकारी संस्था है, संस्था पहुँच विहीन और दूरस्थ दलित / आदिवासी क्षेत्र में कार्य कर रही है, समुदाय को शासन के योजना का लाभ व क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उन समुदाय के साथ प्रशिक्षण व जनजागरूकता का कार्य कर रही है, संस्था अभी वर्तमान में 2 जिले (गरियाबंद और गौरेला - पेंड्रा - मरवाही ) के 2 ब्लॉक (गरियाबंद और गौरेला ) के 15 पंचायत और 25 पारा टोला में कार्य कर रही है, संस्था द्वारा नए कार्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे की समुदाय का सर्वांगीण विकास हो और दलित आदिवासी समुदाय सशक्त हो सके| नव निर्माण चेतना मंच का अर्थ है की एक नए समाज का निर्माण कर लोगों में चेतना जागृत करना है, जिससे की लोग अपने समाज में नया निर्माण कर सके और समुदाय में चेतना जागृत कर सके, संस्था वंचित और उपेक्षित वर्ग लोगों के साथ विशेष संरक्षित जनजाति के लिए उनके जल जंगल और जमीन के अधिकार व आजीविका के लिए कार्य कर रही है, नव निर्माण चेतना मंच का मानना है की समुदाय को जब तक उनके स्थानीय संसाधन पर अधिकार नहीं होगा एक नए समाज की निर्माण नहीं हो सकता है|
मिशन - समुदाय को स्थानीय संसाधन के माध्यम से टिकाऊ विकास के लिए आजीविका को सशक्त करना|
विजन - समुदाय का मालिकाना हक स्थानीय संसाधन पर हो एवं महिला बच्चों के लिए हिंसा मुक्त समाज का निर्माण करना|
उद्देश्य – 1. महिला सशक्तिकरण, 2. शासकीय योजना प्राप्त करने के लिए समुदाय में जन जागरूकता अभियान संचालित करना जिससे की विभिन्न शासकीय योजना प्राप्त करने के लिए पहुँच हो 3. आजीविका के संसाधन के लिए समुदाय को सशक्त बनाना. 4 समुदाय के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जन जागरूकता अभियान!
भोगौलिक क्षेत्र - वन पर आश्रित समुदाय,आदिवासी व अन्य परंपरागत समुदाय के साथ और विशेष संरक्षित जनजाति बैगा के आजीविका व आय उपार्जन के लिए कार्य करती है, संस्था का मुख्य कार्य लोगों के साथ जनवकालत (एडवोकेसी) के मुद्दे पर कार्य करता है, जिसमें महिला अधिकार, लिंग समानता, पुरुष और बच्चे है, मनरेगा के तहत सूक्ष्म स्तरीय नियोजन बनाना, शाला त्यागी बच्चों के साथ, वन अधिकार कानून 2006, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2009, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2010 के क्षेत्र में कार्य कर रही है, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय संसाधन का प्रबंधन, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद, महिला बच्चों में लिंग समानता को लेकर, पंचायत के स्थानीय निकाय समिति (पंच सरपंच ) के साथ प्रशिक्षण व जनजागरूकता का कार्य कर रही है|
हस्तक्षेप - समुदाय के साथ स्थानीय मुद्दे जल जंगल जमीन के ऊपर प्रशिक्षण बैठक और जनवकालत के मुद्दे पर कार्य करती है, सर्वे व अध्ययन के माध्यम से कार्य, संगठनात्मक पहल, शासकीय योजना पर जन जागरूकता अभियान, दीवाल लेखन, संवैधानिक समिति के साथ प्रशिक्षण वन अधिकार समिति, शाला प्रबंधन समिति, संगठन निर्माण करना, किसान समूह का निर्माण, महिला समूह का निर्माण आदि करना और आय उपार्जन कार्यक्रम से जोड़ना, ग्राम सभा सशक्तिकरण, शासकीय योजना के क्रियान्वयन और समुदाय को उनके साथ जोड़ना, वन प्रबंधन संरक्षण संवर्धन और रख रखाव की जानकारी उपलब्ध करवाना|